आरा, दिसम्बर 17 -- धनगाई थाना क्षेत्र के खैरहा गांव में 26 जून 2023 को हुई थी घटना आरा, संवाददाता। आरा सिविल कोर्ट के एडीजे आठ नीरज किशोर की अदालत ने हत्या का दोष सिद्ध होने पर एक आरोपित को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह सजा धनगाई थाना कांड संख्या 67/23 में चले सेशन ट्रायल 584/23 में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया। अभियोजन की तरफ से सूचक, कांड के अनुसंधानकर्ता समेत कुल आठ गवाहों को अदालत में प्रस्तुत कराया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला मुख्य अभियोजक माणिक कुमार सिंह ने बहस की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मनु शर्मा (पिता कवीन्द्र शर्मा, ग्राम खैरहा, थाना धनगाई, जिला भोजपुर) को दोषी पाते हुए आईपीसी की दफा 302 में उक्त सजा सुनाई। 26 जून 2023 को खैरहा गां...