सोनभद्र, अप्रैल 3 -- सोनभद्र। अपर एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में दोषी को दोषसिद्ध पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामलाबभनी थाना क्षेत्र से संबंधित है, जहां वर्ष 2023 में आरोपी चतुर बिहारी अगरिया पुत्र रामप्यारे अगरिया निवासी मचबंधवा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय ने दोषसिद्ध पाकर दोषी को आजीवन करावास की सजा सुनाई। इस मामले में थाना बभनी पुलिस, अभियोजन पक्ष, कोर्ट मोहर्रिर एवं मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुति के चलते अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजा दिलाई जा सकी।
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