मऊ, अप्रैल 18 -- मऊ, संवाददाता। थाना सरायलखंसी क्षेत्र अंतर्गत हत्या के मामले में शुक्रवार को अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दिया। मामले की प्राथमिकी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के मठ मुहम्मदपुर निवासी रमावती देवी ने दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 1 फरवरी 2026 की रात्रि उसके पति सुबच्चन उर्फ गेंड़ी खाना खाकर सोने के लिए घर के बाहर ठेले पर चले गए। इस बीच देर रात लगभग एक बजे एक बाइक आकर चली गई थी। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो देखी कि उसका पति गायब है। यह भी पढ़ें- हत्यारोपी पति की जमानत अर्जी खारिज वहीं कुछ देर बाद सूचना मिला कि उसके पति की लाश गांव स्थित एक ट्यूवबेल के पास पड़ी है। उसके पति का गला और दाहिनी कलाई पर किसी धारदार हथियार के निशान थे। ...