जहानाबाद, फरवरी 7 -- कोर्ट ने प्रत्येक पर तीस- तीस हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया लतुफुलाह चक गांव में पांच साल पूर्व 25 वर्षीय एक युवक की हुई थी हत्या मृतक के पिता ने कड़ौना थाने में दर्ज करायी थी प्राथमिकी जहानाबाद, नगर संवाददाता जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिन्हा के न्यायालय द्वारा कड़ौना थाना के लतुफुलाह चक निवासी सूरज कुमार, मनोज कुमार, सीताराम यादव, सुदामा यादव, प्रमोद यादव, राम पूजन यादव, चांद कुमार एवं श्याम कुमार को पच्चीस वर्षीय मंटू यादव की हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक पर तीस- तीस हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया गया। अर्थ दंड की रकम नहीं देने पर छ: माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरकार की ओर से पक्ष रख रहे अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया कि इस केस के स...