शाहजहांपुर, दिसम्बर 17 -- अपर सत्र न्यायाधीश नुसरत खान की अदालत ने थाना क्षेत्र निगोही के एक हत्या के प्रयास मामले में दो आरोपियों को दस साल की सजा और सात-सात हजार रुपये जुर्माने का आदेश सुनाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संतोष त्रिवेदी की बहस और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराया। मामला एक अगस्त 2019 का है, जब वादी राजीव कुमार के घर बाबा जय गुरुदेव के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वादी के अनुसार, उनकी मां विमला और पिता नन्हेलाल माइक सेट कर रहे थे, तभी गांव के ही तेजबहादुर, रामौतार, श्रीकृष्ण, सुरेश, नोखेलाल और नेमचंद्र ने सत्संग करने से मना कर दिया और गाली-गलौज करने लगे। आरोपियों में सुरेश के हाथ में पौनिया और तेजबहादुर के हाथ में 15 बोर का कट्टा था। जान से मारने की नियत से दोनों ने गोली चलाई, जिसमें मम्मी विमला और ...