संभल, नवम्बर 28 -- थाना बनियाठेर क्षेत्र में वर्ष 2019 में दर्ज हुए हत्या और जानलेवा हमले के गंभीर मामले में अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट रागिनी की अदालत ने आरोपी रिज़वान निवासी मोहल्ला कुरेशियान, चंदौसी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उसे 23,500 अर्थदंड से भी दंडित किया है। पीड़ित आलम पुत्र यासीन, निवासी मोहल्ला कागजी, चंदौसी ने 7 अगस्त 2019 को थाना बनियाठेर में रिपोर्ट दर्ज कर बताया था कि 27 अगस्त की शाम करीब 6 बजे आलम अपनी दुकान पर मजदूरों को भुगतान कर रहा था। तभी वहां रिज़वान आया और पैसे मांगने लगा। आलम द्वारा मना करने पर रिज़वान ने जेब से तमंचा निकालकर उस पर फायर कर दिया पहली गोली मिस हो गई लेकिन, दूसरी गोली नजदीक में काम कर रहे शाकिर पुत्र हनीफ, निवासी मोहल्ला...
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