चित्रकूट, जून 5 -- चित्रकूट। जिला सत्र एवं न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला की अदालत ने हत्या के प्रयास में दोषी सुरेश निवासी इटौरा थाना पहाड़ी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि बीते एक सितंबर 2021 को वादी गरीबदास निवासी इटौरा ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया कि सुरेश ने उसके भतीजे शंकर को जान से मारने की नियत से पेट में चाकू मार दिया। इलाज के बाद भतीजे की जान बच पाई। पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था।

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