गोरखपुर, अगस्त 26 -- गोरखपुर। हत्या के प्रयास का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश गोविंद मोहन ने गोला थाना क्षेत्र के बाड़ी तरया निवासी अभियुक्त जयराम यादव को दस साल कारावास एवं 16 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त के एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं रवीन्द्र सिंह का कहना था कि वादी गिरधारी यादव गोला थाना क्षेत्र के अहिरौली का निवासी है। उसके चचेरा भाई विश्वनाथ यादव और गांव के वीरेंद्र यादव के मध्य पुआल रखने की बात को लेकर वाद विवाद हुआ था। उसी रंजिश को लेकर 11 जून 2001 की सुबह करीब 6:30 बजे अभियुक्त जयराम यादव ने वादी के भाई को जान मारने की नियत से कट्टे से उसके ऊपर फायर कर दिया, जिससे वादी के भाई विश्वनाथ यादव को प्राणघात...