आगरा, मई 14 -- हत्या प्रयास समेत अन्य आरोप में चार आरोपियों को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित मुकेश उर्फ गेंदुआ, अशोक, कोमल आदि निवासीगण एमएम गेट को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। मामले में सभी गवाह भी मुकर गए। वहीं आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरेश कुमार चतुर्वेदी ने तर्क दिए कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा है। वादी दीपक कुमार ने थाना एमएम गेट में मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि 12 सितंबर 23 की रात उसके पुत्र के साथ आरोपित द्वारा गाली गलौज की। विरोध पर उसने मारपीट कर सब्जी की ढेल से चाकू उठा उस पर जानलेवा हमला किया। शोर सुन मौके पर आए उसके भाई ने भी मारपीट की। आरोपियों ने वादी के पुत्र आदि को भी घायल कर दिया। मुकदमे के विचारण के दौरान वादी, उसके पिता एवं चुटैल पूर्व बयानों से मुकर गए।

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