छपरा, जून 19 -- 13 वर्ष पुराने मामले में कोर्ट का फैसला 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया छपरा, नगर प्रतिनिधि। करीब 13 वर्ष पुराने हत्या के प्रयास के एक मामले में छपरा व्यवहार न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को दो आरोपितों को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 श्रीकांत सिंह की अदालत ने रिविलगंज थाना क्षेत्र के ढेलहारी गांव निवासी रामबाबू सिंह और पवन सिंह को हत्या के प्रयास के मामले में पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी।

न्यायालय का आदेश न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि अभियुक्तों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समा...