नई दिल्ली, फरवरी 24 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में दुकानदार पर जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। यह मामला वर्ष 2018 का है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार खर्ता की अदालत ने आरोपी जावेद और अनुज को आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 34 (साझा मंशा) के तहत दोषी ठहराया। मामले का तीसरा आरोपी अरमान फरार है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 28 फरवरी 2018 को कोडिया पुल ट्रैफिक सिग्नल के पास गोलगप्पे बेचने वाले जगराम ने आरोपियों से चाट-पकौड़ी खाने के पैसे मांगे थे। इसी बात पर नाराज होकर आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। जगराम पर चाकू से कई वार किए गए। घायल को पहले अरुणा आसफ अली अस्पताल और बाद में आरएमएल में भर्ती कराया गया। अदालत ने कहा कि धारदार हथियार से वार करना ...