भागलपुर, मार्च 31 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। हत्या के प्रयास मामले में दोषी पाए गए 10 अभियुक्तों को 18 साल बाद कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई। जगदीशपुर थाना में 2008 में दर्ज कांड के अभियुक्तों अजय यादव, नवल किशोर यादव, अरविंद यादव, कृत्यानंद यादव, प्रकाश यादव, मृत्युंजय यादव, गिरिश यादव, राजेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव और मिंटन उर्फ पिंटन यादव को पांच-पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। एपीपी दीपक कुमार का कहना है कि कोर्ट ने अभियुक्तों को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई है। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी।
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