छपरा, अप्रैल 25 -- सजा के साथ कोर्ट ने जुर्माना भी लगया जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राघवेंद्र विक्रम सिंह परमार के कोर्ट में हुई सुनवाई छपरा,नगर प्रतिनिधि। जिले में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से जुड़े एक चर्चित मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। करीब चार साल पुराने इस मामले में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए सजा और अर्थदंड दोनों निर्धारित किए हैं, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर एक स्पष्ट संदेश गया है।छपरा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राघवेंद्र विक्रम सिंह परमार की अदालत ने अमनौर थाना कांड की सुनवाई पूरी करते हुए मनोरपुर निवासी पवन गिरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या का प्रयास के तहत पांच वर्ष की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- छह आरोपिय...
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