नई दिल्ली, मार्च 19 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। वर्ष 2024 में दुकान मालिक पर जानलेवा हमले के मामले में कड़कड़डूमा अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि मुख्य गवाह के मुकरने से अभियोजन पक्ष आरोपी की पहचान साबित करने में विफल रहा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुमार रजत की अदालत ने जावेद उर्फ जबीर के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। आरोपी के खिलाफ नंद नगरी थाने में मामला दर्ज किया गया था।

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