कौशाम्बी, मार्च 31 -- न्यायालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोप साबित होने पर दो अभियुक्तों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। चरवा थाना में एक सितंबर वर्ष 2009 को सैयदसरांवा के मजरा कूड़ापुर गांव की बृजकली ने बताया कि उसके पति पर जानलेवा हमला किया गया है। गांव के ही ननका व शिवकरन ने एकराय होकर उसके पति पर कुल्हाड़ी व फरसा से प्रहार किया। इससे उनको गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना के बाद। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया। आरोप साबित होने पर ननका व शिवकरन को दस-दस साल की सजा सुनाई गई। साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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