मुजफ्फर नगर, मार्च 29 -- मुजफ्फरनगर जानलेवा हमले के दो आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। दो आरोपियों ने एक किसान पर चाकू से हमला कर उसके गले में रस्सी डालकर हत्या का प्रयास किया था। कोर्ट ने कहा कि मामले में जान से मारने की धमकी का तथ्य साबित नहीं होता है।डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि मेघाखेड़ी निवासी मोमीन ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह 25 जुलाई 2021 की रात बाइक से गांव में किसी कार्य से जा रहा था। अंधेरा होने के कारण संकरी गली में कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया था। पहले उसके सिर पर वार किया। उसके बाद उसके गले में रस्सी डालकर हत्या का प्रयास किया। आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। हमलावरों की पहचान अमीर आलम उर्फ ...