गिरडीह, जनवरी 29 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। हत्या के प्रयास के दोषी को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है। इतना ही नहीं दस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह प्रीति कुमारी की अदालत ने बुधवार को दोषी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंशीडीह निवासी शंकर तुरी की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। अदालत ने भादवि की धारा 307 के तहत दोषी शंकर को सात साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थ दंड से दंडित किया है। वहीं भादवि की धारा 323 एवं 341 के तहत भी सजा सुनायी गयी है। बता दें कि यह मामला मुफस्सिल थाना कांड संख्या 337/12 दिनांक 22 दिसंबर 2012 से संबंधित है। इस मामले के सूचक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंशीडीह निवासी अमिर महतो है। प्राथमिकी में बंशीडीह निवासी शंकर तुरी, मुकेश वर्मा व मोहन महतो एवं रघुसिंघा निवासी गोंदो तुरी ...