फरीदाबाद, मई 14 -- फरीदाबाद/नूंह, धनंजय चौहान। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाए गए सतीश निवासी गांव खेड़ला को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।शिकायतकर्ता इरफान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 20 जुलाई 2018 को आरोपी सतीश ने उसे पैसे लेने के बहाने दुकान पर बुलाया। वहां पहले से मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और सतीश ने चाकू से हमला कर दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसकी गर्दन पर भी वार करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह बचकर भाग निकला। घायल अवस्था में परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। नूंह पुलिस ने मामले की जांच के दौरान मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान...