मऊ, मई 16 -- मऊ, संवाददाता। बारह वर्ष पूर्व मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या के प्रयास के मामले में छह आरोपियों को शनिवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दीप नारायण तिवारी ने दोषी अभियुक्तों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाया। वहीं अर्थदंड नहीं अदा करने पर सम्पूर्ण धनराशि से 25 हजार फरियादी और उसकी पत्नी को अदा करने का आदेश जारी किया। साथ ही साथ मामले में फरार आरोपी चंद्रप्रकाश उर्फ गुड्डू के फरार होने पर उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। मामला 12 दिसंबर 2014 का है। मामले में मधुबन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि आरोपी बांस लगाकर उसके घर में चढ़ गए थे और उनकी पुत्री के साथ छेड़खानी, दुराचार करते हुए हत्या के प्रयास की नीयत से हमला करते...