हरदोई, जून 8 -- हरदोई। जिला जज रीता कौशिक ने कोतवाली शहर क्षेत्र में युवक के अपहरण, सामूहिक मारपीट और गंभीर चोटें पहुंचाने के मामले में मुख्य आरोपी मोनू उर्फ पुष्पेंद्र कुमार यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोतवाली शहर क्षेत्र के विभूति नगर निवासी मीनू ने बताया कि 22 अप्रैल 2026 की शाम उनका बेटा प्रभात मिश्रा अपने पड़ोसी सोनू अवस्थी के साथ दवा लेने गया था। आरोप है तभी उसे फोन कर बुलाया गया, जहां पहले से मौजूद आरोपियों ने उसे घेर लिया और जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडों व अन्य हथियारों से हमला कर अपने साथ ले गए। मामले की जांच के दौरान सामने आई मेडिकल रिपोर्ट में प्रभात मिश्रा के शरीर पर सिर, छाती, पीठ, हाथ, पैर और कंधों सहित विभिन्न हिस्सों में 13 चोटें दर्ज की गईं। एक्स-रे जांच में दाहिने हाथ की रेडियस हड्डी में फ्रैक्चर भी पाया गया...