रांची, जनवरी 29 -- रांची, संवाददाता। लापुंग थाना क्षेत्र के हुलसु गांव में करीब पांच साल पहले हुए रामकुमार साहू हत्याकांड के छह साल पुराने मामले में अदालत ने सात आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह फैसला अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने गुरुवार को सुनाया। बरी होने वालों में सुखराम होरो, अब्राहम होरो, सनिका होरो, सोनू लोहरा, दिपेश साहू, समीर होरो और मनोज आइंद शामिल हैं। सुनवाई के समय आरोपी सुखराम को बीएमसी जेल, होटवार से वीसी पर पेश किया गया। वह 15 जून 2020 से जेल में है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। अभियोजन के अनुसार, 19 मई 2020 को रामकुमार साहू की हत्या कर दी गई थी। लापुंग थाना में दर्ज केस में कहा गया था कि रामकुमार के भतीजे विकास साहू और गोपाल के चचेरे भाई ...