सुल्तानपुर, मार्च 11 -- सुलतानपुर। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के भुवापुर में करीब नौ वर्ष पूर्व गोली मारकर शादाब की हत्या की गई थी। आरोप है कि दोषियों ने दरवाजे पर चढ़कर इस घटना को अंजाम दिया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस हत्याकांड में दो सगे भाई समेत तीन लोगों को दोषी पाया और न्यायाधीश संध्या चौधरी ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर कुल दो लाख 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट का फैसला आने पर महरुम शादाब के पिता मो. नौशाद ने कहा अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं, उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। एडीजीसी पवन दुबे ने बताया कि करीब नौ वर्ष पूर्व तीन मई 2018 को पुरानी रंजिश में विवाद हुआ था। आरोप था कि वदूद व वसीम पुत्रगण मो. नसीम, आफताब पुत्र जफरउल्लाह और आदिल पुत्र वदूद ने बंदूक, राइफल, रिवाल्वर आदि से लैस होक...