आरा, अप्रैल 13 -- -कोर्ट ने हर आरोपित पर तीन लाख दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया आरा, संवाददाता। हत्या के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार पांडा ने सोमवार को दो आरोपितों को कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने हर आरोपित पर तीन लाख दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एससी-एसटी के विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार सिंह ने संचालन ने किया था और बहस की थी। उन्होंने बताया कि नौ जून, 2024 की रात आठ से नौ बजे के बीच दोनों आरोपितों ने अपने साथ आरा के नवादा थाने के बहिरो के पीड़ित साहिल कुमार उर्फ भोला को बाइक पर बिठाकर आरा मुफस्सिल थाने के गोठौला में होने वाले यज्ञ में शामिल होने ले गये थे, लेकिन साहिल रात तक अपने घर नहीं लौटा। यह भी पढ़ें- हत्या एवं लूट में दो आरोपितों को उम्रकैद अगले दिन (10...