छपरा, सितम्बर 18 -- सजा के साथ कोर्ट से जुर्माना भी लगा प्रेम प्रसंग में की गई थी हत्या छपरा, नगर प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वादश अंजनी कुमार गोड़ ने परसा थाना में हत्या से सम्बंधित दर्ज प्राथमिकी की सुनवाई गुरुवार को पूरी कर ली। हत्या मामले में परसा थाना के फतेहपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार व प्रमोद राय को अंदर दफा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास व बीस बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने अतिरिक्त छह माह की सजा सुनाई है । अनुसंधानकर्ता द्वारा अंतिम प्रपत्र न्यायालय में 28 जुलाई 2019 को अभियुक्तों के खिलाफ दाखिल किया गया था। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रियरंजन सिन्हा ने अनुसंधानकर्ता व चिकित्सक सहित कुल 6 गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई थी। थाना कांड के सूचक डेरनी थाना के पोझी निवासी विनोद राय ने 24 मई 2019 को प्रा...