हत्या के दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा
बलिया, अगस्त 20 -- बलिया, संवाददाता। करीब डेढ़ दशक पहले लेनदेन के विवाद में वृद्ध की निर्मम हत्या करने के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। न्यायालय ने दोनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के टकरसन निवासी 60 वर्षीय विजय यादव अचानक घर से गायब हो गये। परिजन उनकी खोजबीन कर रहे थे, इसी बीच 15 जनवरी 2011 की दोपहर मनियर थाना क्षेत्र के घोघा चट्टी के पास पुल के नीचे बोरे में लाश बरामद हुई। जानकारी होने पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान की। इस मामले में मृतक के पुत्र रामप्रवेश यादव की तहरीर पर मनियर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच में पता चला कि लेनदेन के विवाद में नगर कोतवाली क्षेत्र के जापलिनगंज नया चौक निवासी राजेन्द्र सोनार तथा उसके पुत्र अमित उर्फ मन्टू के अलावे कुछ अ...
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