बदायूं, अगस्त 26 -- बदायूं, विधि संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक संगल ने प्रघानी के चुनाव की रंजिश को लेकर की गई हत्या में तीन सगे भाइयों सहित छह को दोषी माना। जिला जज ने हत्या में दोषी सभी छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 18-18 हजार रुपये रुपए जुर्माने का भी आदेश दिया।

मुकदमा की जानकारी जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार Singh राठौर के अनुसार वादी मुकदमा विनय कुमार पुत्र शिशु भान सिंह निवासी ग्राम भैसोरा ने नौ दिसंबर 2014 को उझानी कोतवाली तहरीर दी। जिसमें कहा, नौ दिसंबर 2014 की सुबह 8:30 बजे घर से खेतों की तरफ जा रहा था, जब वह करुण के घर के सामने पहुंचा तो कछला की तरफ से उसके पिता शिशुभान सिंह और भाई मनोज कुमार उर्फ केशपाल जैसे ही जसवीर के घर के सामने पहुंचे तो पहले से घात लगाए गांव के लोग लाठी-डंडों से लैस होकर...