सीतामढ़ी, सितम्बर 4 -- सीतामढ़ी। फेसबुक पर फोटो अपलोड करने को लेकर हुए विवाद में चाकू से हमला कर युवक की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त रुपेश कुमार को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

मामले की जानकारी बाजपट्टी थाना कांड संख्या 308/24 में सीतामढ़ी पुलिस की छानबीन, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक रमेश कुमार गुप्ता की दलीलों तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत पुख्ता साक्ष्य एवं आरोपपत्र के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त रुपेश को बीएनएस की धारा 105 के तहत दोषी पाया। पुलिस के अनुसार, 8 नवंबर 2024 को बाजपट्टी क्षेत्र में वादिनी की पुत्री का फोटो फेसबुक पर अपलोड करने को ले दो पक्षों में विवाद हुआ था। इसी दौरान अभियुक्त रुपेश कुमार ने वादिनी के पुत्र पर ...