हजारीबाग, जनवरी 8 -- हजारीबाग, विधि प्रतिनिधि । सिविल कोर्ट में बुधवार को हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुना दी। यह सजा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने सुनाई है। सजा पाने वाले में जिला के ईचाक थाना अंतर्गत डुमरौन गांव निवासी अयोध्या प्रसाद मेहता का नाम शामिल है। कोर्ट ने उसे यह सजा सत्रवाद संख्या 301/2023 में सुनाया है। यह सजा भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत उम्रकैद और बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना 8 मई 2018 की है। मृतक शंकर प्रसाद मेहता शौच के लिए गए हुए थे। जब वह अपने घर वापस आया तो आयोध्या प्रसाद मेहता ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया था। बाद में 9 मई 2018 को रिम्स, रांची ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। घटना के ...
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