सहारनपुर, जुलाई 1 -- सहारनपुर, संवाददाता। पांच वर्ष पूर्व युवक को जहरीला पदार्थ देकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-10 ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता शिव सिंह ने बताया कि 20 फरवरी 2021 को जनकनगर निवासी राजेश कुमार ने कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि जनकपुरी क्षेत्र निवासी ऋषभ ने उनके पुत्र शिवम को जहरीला पदार्थ देकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 10 में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर प्रभावी पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने ...