आजमगढ़, जुलाई 10 -- आजमगढ़, संवाददाता। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जबकि एक आरोपी को पर्याप्त सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने जुर्माना की अस्सी प्रतिशत धनराशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मुकदमे की विवेचना ठीक से न करने पर अदालत ने विवेचक मनीष पाल के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा विनोद चौहान निवासी आलमपुर थाना अहरौला की गांव के रामसेवक चौहान से रंजिश चल रही थी। इस रंजिश को लेकर वादी विनोद चौहान की पत्नी इसरावती ने 22 सितंबर 2024 को एक ...