हत्या के जुर्म में डॉक्टर को उम्रकैद की सजा
पटना, सितम्बर 2 -- पटना सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-25 छेदी राम ने 13 वर्ष पुराने हत्याकांड मामले में आरोपित डॉ. मनोज कुमार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित पर बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की और सजा भुगतनी होगी। आरोपित डॉक्टर परसा बाजार थाना क्षेत्र के पुनपुन बांध का रहने वाला है। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपित को हत्या करने का दोषी पाया। लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि हत्या का यह आपराधिक मामला परसा बाजार थाना कांड संख्या 209/2013 का है। पुलिस ने जांच करने के बाद आरोपित के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य के साथ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। सजा सुनाने के बाद अदालत ने डॉक्टर को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया।चोरी करने के जुर्म मे...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.