पटना, जनवरी 22 -- बाढ़ सिविल कोर्ट के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को हत्या के जुर्म में चारा आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों पर बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। हत्या का यह मामला तीस वर्ष पहले का है। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चार आरोपी महेन्द्र कुमार उर्फ बकर यादव, धर्मवीर कुमार, परमहंस उर्फ मधु सिंह और विजय कुमार सिंह को हत्या का दोषी पाया। अदालत से सजा सुनाने के बाद दोषियों को जेल भेज दिया। हत्या की घटना पंडारक थाना क्षेत्र में हुई थी। पुलिस ने वर्ष 1996 में एफआईआर और चार्जशीट दायर की थी।

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