गढ़वा, फरवरी 24 -- गढ़वा, कोर्ट प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय शिवनाथ त्रिपाठी की अदालत ने डायन बिसाही के शंका में अपने भाई की नृशंस हत्या करने वाले चार भाइयों जिलांतर्गत रमकंडा थाना के बिराजपुर गांव निवासी लक्ष्मण सिंह, दशरथ सिंह, बैजनाथ सिंह और जगरनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक को Rs.10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। घटना 20 नवंबर 2019 की है। प्राथमिकी दर्ज कराते मृतक बरत सिंह की पत्नी सरिता देवी देवी ने 22 नवंबर 2019 को रमकंडा थाना में बयान दर्ज कराया था कि घटना के दिन उसका पति भैंस चराने घर से निकले थे। वह रमकंडा बाजार में मोबाइल बनवाने के लिए गई थी। गांव के एक व्यक्ति ने सूचना दिया कि गांव के प्रधान के अरहर में उसकी भैंस घुस गयी है। वह अरहर के खेत में पहुंचकर भैंस को निकाली, लेकिन उसका पति...
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