सोनभद्र, मार्च 28 -- सोनभद्र, संवाददाता। सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने शनिवार को हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर चार दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास और 14-14 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। मामला साढ़े छह वर्ष पूर्व म्योरपुर के पड़री के बराईडाड़ में हुए हत्याकांड का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक राम सागर खरवार पुत्र स्व. हरिकिशुन खरवार निवासी पड़री बराईडाड़ थाना म्योरपुर जिला सोनभद्र ने म्योरपुर थाने में तहरीर दी। तहरीर में अवगत कराया था कि 14 जुलाई 2019 को सुबह 9:30 बजे वह अपने खेत पर काम कर रहा था। उसके पिता जी भी खेत जोत रहे थे। तभी गांव के शिव कुमार खरवार, अवधेश खरवार व महेंद्र खरवार पुत्रगण छोटेलाल खरवार तथा दशमतिया...