सिद्धार्थ, मार्च 18 -- सिद्धार्थनगर। हत्या के चार आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर एएसजे बांसी ने 14-14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों पर Rs.20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शेषराम यादव पुत्र स्व रमलू, अयोध्या प्रसाद यादव पुत्र शेषराम, नरदाहे पुत्र रामनाथ यादव व चिन्नीलाल यादव पुत्र श्यामलाल यादव निवासी नावडीह थाना त्रिलोकपुर के खिलाफ 2023 में धारा 302 के तहत केस दर्ज हुआ था। जज ने साक्ष्यों, गवाहों के बयान के बाद आरोप सही पाए जाने पर आरोपियों को 14-14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनवाई। उन पर 14-14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक संतोष कुमार मिश्र ने की।

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