आजमगढ़, दिसम्बर 25 -- आजमगढ़, संवाददाता। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ कोर्ट ने प्रत्येक आरोपियों पर डेढ़- डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि क्षतिपूर्ति के तौर पर मृतक की पुत्री एवं पत्नी को दिए जाने का भी आदेश दिया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादिनी मीरा निवासी ग्राम हरडिया (देवडीह वसरिका) थाना अतरौलिया के पिता राम सरित की गांव के रामबरन आदि से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर 16 जनवरी 2019 की रात लगभग दो बजे जब वादी के घर के सभी लोग सो रहे थे, तब गांव के ही रामबरन, कालीचरण, रामकेश एवं अरविंद निवासी फुलवारी थाना जैतपुर जिला अंबे...
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