हत्या के आरोप से पति और देवर बरी
वाराणसी, मई 15 -- वाराणसी। अपर जिला जज संध्या श्रीवास्तव की कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में पति हरिश्चंद्र वर्मा और देवर सुशील वर्मा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी बब्बू ने पक्ष रखा। प्रकरण के अनुसार जौनपुर के इन्द्रसेन वर्मा ने अपनी पुत्री पूनम की शादी चौबेपुर थाना क्षेत्र के तिवारीपुर निवासी हरिश्चंद्र वर्मा से की थी। आरोप था कि दहेज में गाड़ी और रुपये के लिए ससुराल पक्ष पूनम को प्रताड़ित करता था। 4 अगस्त 2016 को वादी को सूचना मिली कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। यह भी पढ़ें- पति के रिश्तेदारों पर सिर्फ आरोप लगाना दहेज उत्पीड़न का पर्याप्त आधार नहीं: हाईकोर्ट बिना सूचना दिए ससुराल वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस ने इस मामले में धारा 302 और 201 के तहत...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.