रांची, जनवरी 30 -- रांची। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने 12 साल पुराने हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी बुधराम उरांव को जमानत खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता और आरोपी के पूर्व आचरण को देखते हुए यह फैसला सुनाया। आरोपी के खिलाफ हत्या के आरोप में बेड़ो थाना में साल 2014 में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी बुधराम उरांव पर बेड़ो निवासी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से दलील दी गई कि आरोपी हत्या के बाद लंबे समय तक फरार रहा और न्यायिक हिरासत से भी भाग चुका है। अदालत ने रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद पाया कि आरोपी वर्ष 2018 में न्यायिक हिरासत से फरार हो गया था और करीब सात साल बाद सितंबर 2025 में दोबारा पेश किया गया। अदालत ने कहा कि आरोप अत्यंत गंभीर और जघन्य प्रकृति के हैं। साथ ही आरोपी के फरा...