रांची, अप्रैल 8 -- रांची। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की कोर्ट ने शादी के दिन मनीष उरांव की गला रेतकर हत्या करने के आरोपी रंजीत उरांव की जमानत याचिका खारिज कर दी। उसकी ओर से दो अप्रैल को जमानत याचिका दाखिल की गई थी। यह मामला तीन फरवरी 2023 का है। बेड़ो, घाघरा टिकराटोली निवासी मनीष उरांव की शादी चचकोपी ढ़ौठाटोली में तय हुई थी। तीन फरवरी को शादी के लिए पूरे परिवार के लोग ढ़ौठाटोली निकलने वाले थे। मनीष भी शादी को लेकर तैयार होने के लिए बस्ती से बाहर अपने नए घर गया था। जब वह घर से नहीं लौटा तो उसकी मां देखने गई, जहां मनीष खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा था। मनीष की हत्या तेज धारदार हथियार से गला रेतकर कर दी गई थी। मनीष उरांव एजुकेशनल प्वाइंट नाम का कोचिंग सेंटर चलाता था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...