मऊ, मार्च 11 -- मऊ, संवाददाता। पांच वर्ष पूर्व कोपागंज थाना क्षेत्र के हुंसापुरा में मामूली विवाद को लेकर फावड़े से प्रहार करके की गई हत्या के मामले में बुधवार को आरोपी हलचल राम को दोषी करार दिया। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी आरोपित को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। वहीं जुर्माने की प्रचास प्रतिशत धनराशि मृतक के वारिस को अदा करने का आदेश जारी किया। साथ ही साथ अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया।मामला पांच वर्ष पूर्व 26 नवम्बर 2020 का है। मामले में कोपागंज थाने में वादी जयप्रकाश राम निवासी हंुसापुरा ने मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमें में कहा गया कि 26 नवम्बर 2020 को वह ठेका पर बाउंड्रीवाल का निर्माण करवा रहा था, इसी दौरान भाई प्रकाश राम और थाना कोपागंज के कोपा कोहना निवासी और...