संतकबीरनगर, अगस्त 26 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में हत्या करने के एक आरोपी को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी सुखनाथ पर सजा के अतिरिक्त हत्या व हत्या के प्रयास की धारा में आठ हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला दिया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में अज्ञात में अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान राम प्रकाश उर्फ धमालू व सुखनाथ का नाम प्रकाश में आया। आरोपी राम प्रकाश उर्फ धमालू को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट बस्ती की कोर्ट द्वारा दिनांक 29 सितम्बर 2008 को ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि मामला जिले के बखिरा थाना क्ष...