दरभंगा, मई 27 -- लहेरियासराय। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के जिला व अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने मंगलवार को दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या के आरोप में जाले थाना क्षेत्र के नरौछ बिहारी गांव के कृष्णमोहन साह, सूर्यमोहन, गीता देवी और प्रमोद साह की याचिका खारिज करने का आदेश दिया है। सभी आरोपितों के विरुद्ध घोघराहा निवासी मृतका ज्योति कुमारी के पिता रामा साहू ने दहेज के लिए पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाया था। जमानत याचिका खारिज: लहेरियासराय। एडीजे के न्यायालय ने मंगलवार को पुलिस बल पर हमला तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी के चार आरोपितों मो. इबरारुल हक उर्फ नूरुल हसन, मो. साकिब, रजी अहमद उर्फ मो. रजी और मो. अबूजार उर्फ मो. अडान का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने का आदेश दिया है। यह भी पढ़ें- ...