बेगुसराय, जून 17 -- मंझौल, एक संवाददाता। एडीजे संजय कुमार सिंह के न्यायालय ने 17 जून 2026 बुधवार को खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के बरियारपुर निवासी प्रिंस कुमार हत्याकांड मामले में अभियुक्त संदीप कुमार उर्फ गुड्डू को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रु जुर्माना की सजा सुनाई है। एपीपी राकेश कुमार के अनुसार एसटी नंबर 897/24 एवं खोदावंदपुर थाना कांड संख्या 19/24 में भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं Rs.20000 का जुर्माना किया गया। जुर्माना नहीं अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा एवं दो हजार जुर्माना। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। यह भी पढ़ें- हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सजा के बिंदु पर एपीपी राकेश कुमार ने न्यायालय ...