सिद्धार्थ, अक्टूबर 6 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने हत्या के प्रयास के एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दुर्गेश उर्फ लाला पुत्र ध्रुप कुमार निवासी खैरी उर्फ झुंगहवा थाना ढेबरुआ के खिलाफ 2025 में धारा 109(1) बीएनएस थाना ढेबरुआ में दर्ज हुआ था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान आरोप साबित होने पर आरोपी को दस साल की सजा सुनाई गई। आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने की।

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