मुजफ्फरपुर, अगस्त 26 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सकरा थाने के छपड़ा बहोर गांव में 29 मार्च 2023 को मो.एजाज की हत्या कर शव को घर के अंदर रखने में झरोखा देवी व उसके पुत्र रवि मुखिया को कोर्ट ने दोषी करार दिया गया है। सेशन ट्रायल के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-10 शैलेंद्र कुमार-प्रथम ने मंगलवार को उसे दोषी ठहराया। सजा के बिंदू पर दो सितंबर को सुनवाई होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया।मो.एजाज की पत्नी रेखाना खातून ने 30 मार्च 2023 को सकरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। यह भी पढ़ें- हत्या के मामले में बिग्नेश कुजूर दोषी करार,31 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई कहा था कि 29 मार्च की सुबह नौ बजे बाजीबुजुर्ग गांव के रवि मुखिया, इंद्रजीत मुखिया, श्याम सुंदर और झरोखा ...