आगरा, अगस्त 3 -- हत्या कर लाश चंबल नदी में फेंकने के मामले में आरोपित बनिया उर्फ नरेंद्र निवासी राजाखेड़ा जिला धौलपुर, धर्मेंद्र और भीकम निवासी मनसुखपुरा को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियां आपस में नहीं जुड़ सकीं। चौकीदार बंटी ने थाना मनसुखपुरा में छह दिसंबर 2014 को चंबल नदी के किनारे अज्ञात व्यक्ति की लाश की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। अज्ञात लाश की शिनाख्त कल्याण सिंह ने अपने भाई रामरथ उर्फ रामा के रूप में की थी। मृतक को अंतिम बार भैंस खरीदने के लिए आरोपियों के साथ देखे जाने के आधार पर पुलिस ने हत्या के आरोप में उनके विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। आरोपियों की ओर से पीएन शर्मा और जेएन शर्मा ने तर्क दिए।

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