मथुरा, मई 20 -- बहन के साथ दुराचार का प्रयास करने और विरोध करने पर भाई की हत्या व लूट की वारादात को अंजाम देने वाले वैन चालक को एडीजे एफटीसी प्रथम महिला विरूद्ध अपराध विजय कुमार सिंह अदालत ने आजीवन करावास और 1.30 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी द्वारा की गई। डीग निवासी चंद्रभान ने 4 मई 2017 को गोवर्धन थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसका भतीजा चद्रशेखर 3 मई को अपनी बहन को कोसी थाना क्षेत्र के ग्राम चंदौरी से डीग के लिए लेकर जा रहा था। यह भी पढ़ें- ई रिक्शा चालक की हत्या में अभियुक्त को उम्रकैद कोसी में टैक्सी स्टैंड से मारुति वेन चालक ने भतीजे, उसकी बहन और तीन बच्चों को झांसा देकर डीग जाने के लिए ...