सोनभद्र, जून 19 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी/सीएडब्ल्यू विपीन कुमार तृतीय की न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या और दहेज उत्पीड़न के मामले में दोषसिद्ध होने पर दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने 1.15 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाएगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार रायपुर थाना क्षेत्र दुबेपुर गांव निवासी रामनरेश ने पुलिस को छह अगस्त 2020 को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसने अपनी पुत्री सुगवंती की शादी सिकरवार गांव निवासी मनोज से छह वर्ष पूर्व किया था। शादी के बाद से ही मनोज व उसके पिता दहेज के लिए आए दिन उसको प्रताड़ित और मारपीट करते थे। यह भी पढ़ें- 28 साल पहले पत्नी को जलाकर मारने वाले शख्स ने कोर्ट के फैसले को HC में दी चुनौती, अदालत ने सुनाया ...