हरदोई, अप्रैल 13 -- हरदोई। हत्या एवं लूट से संबंधित मुकदमे में दोषसिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश कुसुमलता ने दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को 18-18 हजार जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रेमचंद्र गुप्ता निवासी कोथावां 28 नवम्बर 2014 को अपनी बाइक से ग्राम मंगलापुर में श्यामबिहारी रैदास के घर मांगलिक कार्यक्रम में गए थे पर घर नहीं पहुंचे। तलाश किए जाने पर ग्राम कोथावां से मंगलापुर के रास्ते में एक नाला के पास प्रेमचंद्र की चप्पल और जोर आजमाइश के निशान भी मिले। घटना की रिपोर्ट मृतक के बेटे मोहन गुप्ता ने थाना बेनीगंज पर दर्ज कराई। इसमें श्यामबिहारी, उसके लड़के विजय और एक अन्य पर वारदात को अंजाम देने की आशंका व्यक्त की। हालांकि विवेचना के बाद पुलिस ने बबलू निवासी ग्राम पड़रा लख...