बागपत, फरवरी 10 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सुन्हैड़ा गांव के युवकी की हत्या के मामले में आरोपी महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। सुन्हैड़ा गांव निवासी साहब सिंह ने 17 मई 2020 को खेकड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनके घर के सामने कृष्ण का मकान है। मकान की तरफ दूषित पानी बहाने का विरोध करने को लेकर 16 मई की शाम दुकान पर सामान लेने जा रहे उसके भाई जोनी पर हमला कर दिया। वहां पर कृष्ण और उसकी मां राजबीरी ने जोनी को पकड़कर चाकू से वार कर घायल कर दिया। इसके बाद कृष्ण और राजबीरी वहां से भाग गए। गांव के लोगों के साथ घायल जोनी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि इसमें आरोपी महिला राजबीरी ...